Wednesday, July 6, 2011

‘सहज’ से भरें रिटर्न


‘सहज’ से भरें रिटर्न


वित्त वर्ष 2010-11 के संदर्भ में आकलन वर्ष 2011-12 के लिए सरकार ने नए आयकर रिटर्न फार्म ‘सहज’ (आईटीआर-1) उपलब्ध कराए हैं। नए सहज फार्म का इस्तेमाल वह व्यक्तिगत करदाता कर सकता है, जिसकी कुल आय में वेतन एवं पेंशन, हाउस प्रापर्टी और अन्य स्रोतों से हुई आमदनी शामिल हो। हालांकि, जिन करदाताओं ने पिछले साल हुए हाउस प्रापर्टी के नुकसान को इस साल भी दर्शाया है, वह नए रिटर्न फार्म का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसी तरह, ऐसे करदाता जिन्हें लॉटरी और रेस कोर्स से आमदनी हुई हो, वह भी इस नए आयकर रिटर्न फार्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहीं आयकर रिटर्न भरते समय करदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने जीवनसाथी या नाबालिग बच्चों को प्राप्त हुई आय का भी ब्योरा दें।

यदि किसी करदाता को दो से अधिक हाउस प्रापर्टी या पूंजीगत लाभ या व्यवसाय या पेशे से आमदनी होती है, तो वह नए रिटर्न फार्म सहज का इस्तेमाल आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नहीं कर सकता है। इसके अलावा, यह जरूर जान लें कि खेती-किसानी से हुई आय पूरी तरह आयकर से मुक्त है। यदि किसी व्यक्तिगत करदाता की कृषि से होने वाली आमदनी 5,000 रुपये से अधिक है तो वह भी रिटर्न दाखिल करने के लिए सहज फार्म का प्रयोग नहीं कर सकता है। पिछले साल के आयकर रिटर्न फार्म नं. 1 और नए रिटर्न फार्म सहज में यहां कुछ मुख्य अंतर स्पष्ट किए गए हैं-

1- नए आईटीआर-1 का नाम सहज है, जबकि पिछले साल के आईटीआर- 1 को सरल-2 कहा गया था।
2- नया आयकर रिटर्न फार्म केवल लाल और काली स्याही में प्रिंट किया गया है।
3- यदि करदाता इसे डाउनलोड करना चाहे तो वह इसे कलर प्रिंट कर सकता है।
4- नए रिटर्न फार्म के केवल काले रंग में जेराक्स प्रति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
5- फार्म आयकर विभाग की वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है।
करदाता द्वारा रिटर्न फार्म को बार कोड या इलेक्ट्रिक फार्म के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। यह अवश्य याद रखें कि आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2011 है।
SOURCE : WWW.AMARUJALA.COM