Saturday, May 29, 2021

जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक आज हुई ! एमनेस्टी योजना की सिफारिश, वित्त मंत्री का कहना है कि 89% करदाताओं को एमनेस्टी योजना से लाभ होगा!

 

ashish photo LATEST.JPGAshish kamthania, (Advocate),

BSc, BEd, PGDCA, LL.B., LL.M.

Director: Tax & Legal Professional Private Limited

Contact at : GstGuruJi@gmail.com

जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक आज हुई ! एमनेस्टी योजना की सिफारिश, वित्त मंत्री का कहना है कि 89% करदाताओं को एमनेस्टी योजना से लाभ होगा!

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की गयी ! काउंसिल की 43वीं बैठक करीब 8 महीने हुई है ! इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे ! केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 मई को मीडिया को बताया कि 5 राज्यों में वित्तीय बजट और विधानसभा चुनाव सहित कई कारकों के कारण जीएसटी परिषद की बैठक अब तक नहीं हो सकी।

विभिन्न सूत्रों और मिली जानकारी के अनुसार, जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक के प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार हैं : 
1. जीएसटी परिषद ने 1 जुलाई, 2017 से देर से भुगतान पर ब्याज के बारे में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान को छूट देने का निर्णय लिया है।
2. जीएसटी परिषद ने जीएसटीएन पर ई-चालान पोर्टल संचालित करने के लिए कुछ निजी कंपनियों को अनुमति देने का निर्णय लिया है।
3. वित्त अधिनियम 2021 की धारा 112 को 1 अक्टूबर, 2021 से लागू करने का निर्णय लिया है।
        वित्त अधिनियम 2021 की धारा 112 :
        धारा 112- केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 में, उप-धारा        (1) मेंपरंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया             जाएगा और 1 जुलाई 2017 से प्रभावी माना जाएगा।
          "बशर्ते कि कर अवधि के दौरान की गई आपूर्ति के संबंध में देय कर पर ब्याज         और धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार नियत तारीख के बाद प्रस्तुत उक्त            अवधि के लिए रिटर्न में घोषित, सिवाय जहां ऐसी रिटर्न किसी के शुरू होने के         बाद प्रस्तुत की जाती है उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के         तहत कार्यवाही, कर के उस हिस्से पर देय होगी जो इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता         बही को डेबिट करके भुगतान किया जाता है।
 4. जीएसटी परिषद, जीआईसी द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को विधि समिति को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया है।
5. जीएसटी परिषद ने विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
6. जैसा कि अपेक्षित था, GST परिषद ने GSTR 1 और GSTR 3B को देर से दाखिल करने के लिए छूट / विलंब शुल्क में कमी पर एक एमनेस्टी योजना को मंजूरी दी है। "छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए देय विलंब शुल्क को कम करने के लिए एक माफी योजना की सिफारिश की गई है। इससे लगभग 89 फीसदी जीएसटी करदाताओं को फायदा होगा। वे अब अपने लंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और कम विलंब शुल्क के साथ योजना का लाभ उठा सकते हैं।"
    छोटे करदाताओं के लिए माफी योजना के बारे में जीएसटी परिषद की घोषणाएं, एक स्वागत         योग्य कदम है।
7. जीएसटी परिषद ने राज्य में कोविड-19 सेस लगाने के सिक्किम सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा की है। जीएसटी परिषद सिक्किम के प्रस्ताव की जांच के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन करेगी, जो दो सप्ताह में इस मामले पर अपनी सिफारिश परिषद को सौंपेगा। रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्यवाही की जाने का निर्णय लिया गया है।
8. अर्थव्यवस्था के लिए राहत उपायों पर काम कर रहे शीर्ष अधिकारी की सर्वोच्च प्राथमिकता यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य पर होगी।
9. राहत पैकेज को अगले 2-3 सप्ताह में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।
10. "2 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न फाइलिंग 2020-21 के लिए वैकल्पिक बनी रहेगी।" 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के टर्नओवर वाले करदाताओं द्वारा 2020-21 के लिए 9, 9C प्रस्तुत किया जाना का निर्णय लिया गया है।
11. एम्फोटेरिसिनबी सहित COVID से संबंधित राहत वस्तुओं के आयात पर - 31 अगस्त 2021 तक IGST से छूट दी जाएगी |
(एम्फोटेरिसिनबी सहित COVID से संबंधित राहत वस्तुओं म्यूकोर्मिकोसिस के इलाज के लिए आवश्यक, भले ही राज्य प्राधिकरण की सिफारिश पर सरकार या किसी राहत एजेंसी को दान करने के लिए खरीदा या दिया गया हो) अब तक, IGST छूट केवल तब मिलती थी जब आप मुफ्त में आयात कर रहे थे। 
केंद्रीय राजस्व सचिव तरुण बजाज ने आर्थिक प्रभाव पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पिछले साल की तुलना में इस साल उतना नुकसान नहीं हुआ है, जब पूर्ण तालाबंदी थी। उन्होंने कहा, "इसलिए, भले ही हम औसतन 1.1 लाख करोड़ रुपये प्रति माह एकत्र करने में सक्षम हों, लेकिन वर्ष के लिए हमारा घाटा 1.5 लाख करोड़ रुपये होगा।" 
मीडिया के सवाल क्या जीएसटी कम करने से निजी अस्पतालों (मध्यस्थ) को फायदा होगा या अंतिम उपयोगकर्ता, नागरिक को ? का जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय राजस्व सचिव तरुण बजाज ने टीके मुफ्त देने की बात को मोड़ देते हुए कहा कि ''केंद्र और राज्यों द्वारा COVID-19 वैक्सीन खरीदी जा रही है और इस पर GST उनके पास वापस आ रहा है।"
टीकों के मुद्दे पर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कि राज्यों को सभी केंद्र सरकार के टीके की आपूर्ति मुफ्त है। उसने कहा, "यदि कुल उपलब्ध टीके 100 हैं, तो 50% केंद्र द्वारा खरीदा जाता है और राज्यों को मुफ्त में आपूर्ति की जाती है; 25% राज्यों द्वारा खरीदा जाता है, 25% निजी अस्पतालों द्वारा खरीदा जाता है। केंद्र द्वारा राज्यों को आपूर्ति की जाने वाली टीके मुफ्त हैं और सरकार के माध्यम से उपयोग की जाती हैं। " उसने यह भी कहा कि तमिलनाडु सहित राज्यों को केंद्र की वैक्सीन आपूर्ति में कमी नहीं आई है।

Author Details :

Ashish Kamthania (Saxena),

(BSC,Bed,PGDCA,LLB,LLM)

GENERAL SECRETARY : INCOME TAX & GST COMMITTEE (MORADABAD ZONE), UDHYOG VYAPAAR PRATINIDHI MANDAL, NEW DELHI, INDIA

EXECUTIVE MEMBER UP STATE : THE UP TAX BAR ASSOCIATION (Regd.), KANPUR

Ex-Joint Secretary : ZONAL TAX BAR ASSOCIATION, MORADABAD UP 244001 INDIA 

Ex-Secretary : TAX ADVOCATES BAR ASSOCIATION, RAMPUR UP 244901 INDIA 

Ex-CoChairmain : UP KAR ADHIVAKTA SANGATHAN, LUCKNOW 

Member : TAX BAR ASSOCIATION, RAMPUR UP 244001 INDIA

My Blog : http://ashish-kamthania.blogspot.com
Facebook : http://www.facebook.com/kamthania 
WhatsApp : 09258010105 8218100535

phone no's : 9258010105, 8218100535

My Articles at https://taxguru.in/author/kamthania/

  1. GST Registration How to Cancel or Surrender
  2. Claim ITC in GST on Old Stock
  3. GST On Local Cable Operators (LCOs)
  4. Gift to Honest taxpayer PM- Faceless assessment taxpayer charter implemented
  5. GST विभाग में फर्जी पंजीयन एवं फर्जी व्यापार को रोकने के लिए GST पंजीयन में वकालतनामा लगाया जाना अनिवार्य किया जाए !